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23 March 2023: दिन की पांच बड़ी ख़बरें 'Top 5 News Of The

 1.राहुल गांधी को 2 साल की जेल, अब आगे क्या

राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने गुरुवार को मानहानि का दोषी करार देते हुए 2 साल की कैद की सजा सुनाई है। उन पर 15 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। हालांकि कोर्ट से उन्हें जमानत भी मिल गई।

क्या इस मामले में दोषी पाए जाने के बाद ‘रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स एक्ट 1951’ की धारा 8 के तहत राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हो जाएगी?

2019 लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा था, ‘चोरों का सरनेम मोदी है। सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, चाहे वह ललित मोदी हो या नीरव मोदी हो चाहे नरेंद्र मोदी।’

इसके बाद सूरत पश्चिम के बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का केस किया था। उनका कहना था कि राहुल गांधी ने हमारे पूरे समाज को चोर कहा है और यह हमारे समाज की मानहानि है। इस केस की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी तीन बार कोर्ट में पेश हुए थे। आखिरी बार अक्टूबर 2021 की पेशी के दौरान उन्होंने खुद को निर्दोष बताया था।

उनके वकील के मुताबिक, 'राहुल ने कहा कि बयान देते वक्त मेरी मंशा गलत नहीं थी। मैंने तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी।'

इसी मामले में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने गुरुवार को दोषी करार दिया। कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा और 15 हजार का जुर्माना भी लगाया। इसके कुछ देर बाद उसी कोर्ट ने उन्हें 30 दिन के लिए जमानत भी दे दी। मानहानि के मामले में 2 साल की जेल अधिकतम सजा है। यानी इससे ज्यादा इस मामले में सजा नहीं दी जा सकती है।

राहुल गांधी के वकील बाबू मांगूकिया ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की कोर्ट ने राहुल गांधी को IPC की धारा 499 और 500 के तहत दोषी ठहराया था। साथ ही उन्हें जमानत दे दी और 30 दिनों के लिए सजा को निलंबित कर दिया ताकि उन्हें हाई कोर्ट में अपील करने का मौका मिल सके।

‘रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स एक्ट 1951’ की धारा 8 (3) के तहत अगर किसी सांसद या विधायक को किसी अपराध में दोषी ठहराया जाता है और उसे 2 साल या इससे ज्यादा की सजा सुनाई जाती है, तो उसकी संसद या विधानसभा सदस्यता खत्म हो जाएगी। वह रिहाई के 6 साल बाद तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएगा।

‘रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स एक्ट’ की धारा 8 (4) कहती है कि दोषी सांसद या विधायक की सदस्यता तुरंत खत्म नहीं होती। उसके पास तीन महीने का समय होता है। इस दौरान अगर वह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर देता है तो उस अपील की सुनवाई पूरी होने तक सदस्यता नहीं जाती। अगर वह अपील नहीं करता है तो तीन महीने बाद उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है।

हालांकि जुलाई 2013 में लिली थॉमस vs यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ‘रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स एक्ट 1951’ की धारा 8 (4) के तहत मिली छूट को असंवैधानिक बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि सांसद या विधायक दोषी करार दिए जाते हैं और उन्हें 2 साल या इससे ज्यादा साल की सजा सुनाई, तो दोषी करार होते ही उनकी संसद या विधानसभा सदस्यता खत्म हो जाएगी।

हालांकि इस प्रक्रिया को पूरा करने में लोकसभा सचिवालय को कुछ समय लग सकता है।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के हिसाब से राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खतरे में है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि उन्हें अब तभी राहत मिल सकती है जब ऊंची अदालत दोषसिद्धी पर रोक लगा दे। सिर्फ सजा पर ही रोक लगाना काफी नहीं होगा।

पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी बताते हैं कि लोकसभा स्पीकर को राहुल को अयोग्य घोषित करने की शिकायत मिलती है तो लोकसभा सचिवालय एक या दो दिन में चुनाव आयोग को बता सकता है कि केरल की वायनाड सीट अब खाली हो गई है और चुनाव कराओ। या फिर राहुल को अपील कोर्ट से राहत मिल जाए यानी उनकी दोषसिद्धी पर रोक लगा दी जाए।

2. NEET UG 2023: नीट यूजी परीक्षा के लिए कर रहे हैं अप्लाई, तो ध्यान रखें बातें

नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडरग्रेजुएट (NEET UG 2023) के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया फिलहाल चल रही है। परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 6 अप्रैल, 2023 तक स्वीकार किए जाएंगे। इस परीक्षा के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाकर फटाफट इस परीक्षा के लिए आवेदन कर दें। वहीं, परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे कुछ बातों का ध्यान रखें, जिससे उनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट न हो।

फॉर्म में अटैच करने वाली फोटोग्राफ तीन महीने से कम पुराना नहीं होनी चाहिए।

फोटो एक सफेद बैकग्राउंड वाली होनी चाहिए।

स्कैन की गई तस्वीर का साइज अनिवार्य रूप से 10 केबी से 200 केबी के बीच होना चाहिए।

फोटोग्राफ आवश्यक रूप से JPG फॉर्मेट में होना चाहिए।

हस्ताक्षर सफेद कागज पर काले या नीले बॉलपॉइंट पेन से किया जाना चाहिए।

इन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत 

सभी शैक्षणिक दस्तावेज, पासपोर्ट आकार की तस्वीर, स्कैन किए गए प्रारूप में हस्ताक्षर, कक्षा 10 उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, श्रेणी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) , दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) प्रमाण पत्र, यदि लागू हो, नागरिकता प्रमाण पत्र (विदेशी उम्मीदवारों के लिए) पता प्रमाण सहित अन्य डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी।  आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि, वे सभी नियमों और निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें और फिर अप्लाई करें, क्योंकि फॉर्म में गड़बड़ी पकड़ में आने पर आवेदन पत्र रिजेक्ट हो जाएगा। 

बता दें कि NEET UG 2023 परीक्षा 7 मई 2023 को आयोजित की जाएगी । इस  परीक्षा के माध्यम से देश भर के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस, बीडीएस BAMS,BSMS, BUMS,BHMS और अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाएगा। नीट प्रश्न पत्र में 200 प्रश्न होंगे और यह 3 घंटे 20 मिनट की अवधि के लिए आयोजित किया जाएगा। नीट 2023 की परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5.20 बजे तक है।परीक्षा से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें। 


3.CBSE Board ने पेपर लीक की फर्जी खबर फैलाने वालों के खिलाफ लिया कड़ा फैसला, यहां दर्ज कराई शिकायत


सीबीएसई बोर्ड ने पेपर लीक की फर्जी खबरें फैलाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। बोर्ड ने ऐसे लोगों की शिकायत दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल (एमएसी) के पास शिकायत दर्ज कराई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बोर्ड ने यह जानकारी एक आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी है। इसके अनुसार, बोर्ड ने कहा कहा है कि परीक्षा के दौरान सोशल मीडिया पर पेपर लीक होने की झूठी खबरें फैलाने और पैसे लेकर प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने का दावा करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।
सीबीएसई ने इस संबंध में आईपीसी और आईटी अधिनियम के तहत ऐसे लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल (एमएसी) के पास शिकायत दर्ज कराई है। इसके अलावा, Youtube से फेक न्यूज फैलाने वाले कई लिंक को भी हटाया गया है, जिससे स्टूडेंट्स या फिर उनके पैरेंट्स कंफ्यूजन में न रहें।

सीबीएसई कक्षा 10, 12 बोर्ड परीक्षाएं 2023 15 फरवरी, 2023 को शुरू हुई थी। वहीं, कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा 21 मार्च, 2023 को खत्म हो चुकी हैं। हालांकि कक्षा 12 बोर्ड परीक्षाएं फिलहाल चल रही हैं और यह 5 अप्रैल, 2023 को समाप्त होगी। वहीं परिणाम की बात करें तो यह मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मई के महीने में घोषित कर सकते हैं। परीक्षा और परिणाम से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर डिटेल्स की जांच कर सकते हैं। 

4.राहुल गांधी की सजा पर संग्रााम, HC जाएगी कांग्रेस

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को आज (23 मार्च) गुजरात की सूरत कोर्ट ने मानहानि के एक मामले में दो साल जेल की सजा सुनाई है. 'मोदी उपनाम' संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में आपराधिक मानहानि का केस दर्ज किया गया था. राहुल गांधी के वकील बाबू मंगुकिया ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत भी दे दी और उनकी सजा पर 30 दिन की रोक लगा दी, ताकि कांग्रेस नेता उसके फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकें. राहुल गांधी की इस टिप्पणी के खिलाफ बीजेपी के नेता और विधायक पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज कराई थी. राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने के बाद प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, अरविंद केजरीवाल, भूपेश बघेल, हेमंत सोरेन, अशोक गहलोत समेत अन्य नेताओं ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. वहीं बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने पलटवार किया और मर्यादा में रहकर बयान देने की नसीहत दी.

 सजा सुनाए जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करके महात्मा गांधी का एक कोट लिखा. उन्होंने कहा कि "मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है. सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन."

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला किया. खरगे ने कहा कि "कायर, तानाशाह बीजेपी सरकार राहुल गांधी और विपक्ष से तिलमिलाई हुई है क्योंकि हम उनके काले कारनामों को उजागर कर रहे हैं. जोपीसी की मांग कर रहे हैं." उन्होंने कहा कि राजनैतिक दिवालियेपन की शिकार मोदी सरकार, ED, पुलिस भेजती है. राजनैतिक भाषणों पर केस थोपती है. हम ऊपरी अदालत में अपील करेंगे. वहीं, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पार्टी नेता राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने पर बीजेपी को आड़े हाथों लिया. प्रियंका ने ट्वीट करके कहा, "डरी हुई सत्ता की पूरी मशीनरी साम, दाम, दंड, भेद लगाकर 

राहुल गांधी की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है. मेरे भाई न कभी डरे हैं, न कभी डरेंगे. सच बोलते हुए जिये हैं, सच बोलते रहेंगे. देश के लोगों की आवाज उठाते रहेंगे. सच्चाई की ताकत और करोड़ों देशवासियों का प्यार उनके साथ है."

 दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने भी राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने पर बीजेपी पर साज़िश करने का आरोप लगाया. केजरीवाल ने ट्विटर पर लिखा, "ग़ैर बीजेपी नेताओं और पार्टियों पर मुक़दमे करके उन्हें ख़त्म करने की साज़िश हो रही है. हमारे कांग्रेस से मतभेद हैं मगर राहुल गांधी को इस तरह मानहानि मुकदमे में फसाना ठीक नहीं. जनता और विपक्ष का काम है सवाल पूछना. हम अदालत का सम्मान करते हैं पर इस निर्णय से असहमत हैं."

5. कुरुक्षेत्र में रुका था अमृतपाल; एक महिला भी गिरफ्तार

कुरुक्षेत्र के उस घर के सामने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिस घर में 19 तारीख की रात को अमृतपाल रुका हुआ था। पंजाब के आईजीपी सुखचैन सिंह का कहना है कि अमृतपाल सिंह 19 तारीख की रात यहां रुका और अगले दिन चला गया। 

खालिस्तान समर्थक व भगोड़े अमृतपाल सिंह के 11 साथियों को गुरुवार की दोपहर भरी सुरक्षा के बीच बाबा बकाला की अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने सभी 11 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अमृतपाल सिंह से संबंधित एक मामले में अमृतसर के बाबा बकाला कोर्ट ने 11 अभियुक्तों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। 

पुलिस ने अमृतपाल सिंह के 11 साथियों को अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

इन 11 लोगों को भेजा गया जेल

पकड़े गए अमृतपाल के साथियों में हरमिंदर सिंह, गुरवीर सिंह, अजयपाल सिंह, बलजिंदर सिंह, अमनदीप सिंह, स्वरीत गुरलाल सिंह,संगरूर निवासी गुरप्रीत सिंह, अमृतसर के शहीद उधम सिंह नगर निवासी भूपिंदर सिंह, सुखमनप्रीत सिंह और हरप्रीत सिंह (चालक) शामिल है।

कोर्ट में किया गया था पेश

वारिस पंजाब दे के प्रमुख और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। भगोड़े अमृतपाल को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस लगातार दबिश दे रही है और साथ ही उसके साथियों को हिरासत में ले रही है। अमृतपाल के साथियों को रिमांड पर लिया गया था आज गुरुवार को उन्हें एक बार फिर से कोर्ट में पेश किया गया है।

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