2 March 2023: दिन की पांच बड़ी ख़बरें 'Top 5 News Of The
1. दलित परिवार के शादी समारोह में फायरिंग करने के बाद बागेश्वर धाम के पं.धीरेंद्र शास्त्री के भाई गिरफ्तार
बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिगराम गर्ग उर्फ सौरव को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने कोर्ट से शालिगराम की न्यायिक हिरासत की मांग की थी। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी शालिगराम को जमानत दे दी।
शालिगराम गर्ग पर पुलिस ने 9 दिन पहले FIR दर्ज की थी। उसका एक वीडियो वायरल हुआ था। जिसमें वह सिगरेट पीते हुए और हाथ में कट्टा लेकर एक शादी समारोह में लोगों को धमकाता नजर आया था। पुलिस ने एससी/एसटी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था।
वकील शिव प्रताप सिंह ने बताया कि शालिगराम गर्ग और राजाराम तिवारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। यहां दोनों पक्षों की ओर से बहस की गई। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 25-25 हजार रुपए के मुचलके पर रिहा करने के आदेश दिए। अदालत में दलील रखी गई कि जो वीडियो बताया गया है, उसमें कट्टे की बात कही जा रही है, लेकिन वह स्पष्ट नहीं दिख रहा है। दूसरा वीडियो पर तब तक विश्वास नहीं किया जा सकता, जब तक की उसकी स्पष्ट रूप से जांच नहीं हो जाती।
2. JNU में हिंसा करने पर एडमिशन रद्द हो सकता है: विरोध प्रदर्शन पर 20 हजार जुर्माना
नई दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में अब विरोध प्रदर्शन, धरना करने वाले स्टूडेंट को 20 हजार रुपए जुर्माना देना होगा। किसी भी तरह की हिंसा करने पर 30 हजार रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है या एडमिशन रद्द किया जा सकता है। यूनिवर्सिटी ने विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए नई गाइडलाइन बनाई है।
रूल्स ऑफ डिसिप्लिन एंड प्रॉपर कंडक्ट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ JNU नाम की इस 10 पेज की किताब में प्रोटेस्ट, धोखाधड़ी जैसी हरकतों के लिए अलग-अलग तरह की सजा बताई गई है। साथ ही यूनिवर्सिटी में किसी तरह की इंक्वायरी और बयान दर्ज कराने की प्रक्रिया भी समझाई गई है।
डॉक्यूमेंट के मुताबिक ये नियम 3 फरवरी से ही लागू कर दिए गए हैं। ये रेगुलर और पार्ट-टाइम दोनों स्टूडेंट्स पर लागू होंगे। दरअसल, BBC की विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर यूनिवर्सिटी में लगातार कई प्रदर्शन हुए थे। इन्हें रोकने के लिए यूनिवर्सिटी ने ये कदम उठाया है।5 जनवरी 2020 की रात JNU में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर 50 से ज्यादा नकाबपोश बदमाशों ने हमला किया था। उन्होंने डंडे और लोहे की रॉड से स्टूडेंट्स और टीचर्स को पीटा था। हमले में छात्र संघ अध्यक्ष आइशी घोष समेत 35 लोग जख्मी हुए थे।
इन्हें दिल्ली एम्स और सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बदमाशों ने हॉस्टलों में तोड़फोड़ भी की थी। इस घटना में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।नए डॉक्यूमेंट में 17 अपराधों के लिए सजा बताई गई है। इनमें यूनिवर्सिटी में किसी जगह को ब्लॉक करना, जुआ खेलना, हॉस्टल के कमरों पर अवैध कब्जा करना, अभद्र और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना और धोखाधड़ी जैसे अपराध शामिल हैं। नियमों के मुताबिक शिकायत की एक कॉपी आरोपी छात्र के पेरेंट्स के पास भी भेजी जाएगी।
3. सुष्मिता सेन को आया था हार्ट अटैक, एंजियोप्लास्टी के बाद अब कैसी है हालत?
बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस सुष्मिता सेन (Sushmita Sen) किसी अलग पहचान की मोहताज नहीं हैं. हिंदी सिनेमा की दिग्गज एक्ट्रेस की बात की जाए तो उसमें सुष्मिता सेन का नाम जरूर शामिल होता है. इस वक्त सुष्मिता सेन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. सुष्मिता सेन ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी है कि उन्हें कुछ दिन पहला हार्ट अटैक हुआ था. सुष्मिता सेन का ये पोस्ट सामने आती ही वायरल हो गया है.सुष्मिता सेन ने किया हार्ट अटैक का सामना
गुरुवार को सुष्मिता सेन ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर लेटेस्ट पोस्ट शेयर किया है. इस इंस्टा पोस्ट में सुष्मिता सेन ने अपने पिता के साथ तस्वीर शेयर की है. इस फोटो के कैप्शन में सुष्मिता सेन ने लिखा है कि- 'मेरे पिता सुबीर सेन के कुछ शब्द, अपने दिल को खुश और साहसी रखें और जब आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी तो यह आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा शोना. कुछ दिन पहले मुझको हार्ट अटैक आया जिसके बाद एंजियोप्लास्टी हुई स्टेंट लगा और सबसे जरूरी बात मेरे हार्ट स्पेशलिस्ट ने इस बात की पुष्टि मेरा दिल बड़ा है.'
'बहुत से लोगों को सही समय पर मेरी हेल्प और साथ देने के लिए धन्यवाद कहना चाहूंगी. वो किसी ओर पोस्ट में. बाकी इस पोस्ट के जरिए में अपने शुभचिंतको और प्रियजनों को इस खुशखबरी से अवगत करानी चाहती हूं कि सब ठीक है और मैं फिर से कुछ लाइफ के लिए रेडी हैं. मैं आप सब से बहुत प्यार करती हूं.'
4. क्या हाथरस में नहीं हुआ था रेप? अदालत ने तीन आरोपियों को किया बरी, एक को इस मामले में उम्रकैद
हाथरस कांड को लेकर कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. हाथरस केस के चार आरोपियों में से कोर्ट ने एक को दोषी माना है और तीन को बरी किया है. हाथरस कांड में कोर्ट ने रेप के केस में चारों आरोपियों को बरी किया है. हालांकि कोर्ट ने आरोपी संदीप को धारा 3/110 SC-ST एक्ट और 304 ipc के तहत दोषी माना है. कोर्ट ने संदीप को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. एससी/एसटी अदालत ने गुरुवार को हाथरस मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराया और तीन अन्य को बरी कर दिया. कोर्ट ने माना कि चार आरोपी संदीप (20), रवि (35), लव कुश (23) और रामू (26) में से संदीप अपराध का दोषी था.वहीं हाथरस कांड में फैसला आने के बाद बरी हुए लोगों के परिवारजनों में खुशी की लहर है. बरी हुए लवकुश के परिजनों ने न्यायालय के फैसले पर खुशी जताई है. वहीं कोर्ट के फैसले पर लवकुश के परिजनों ने कहा कि इस मामले में हमें भगवान और न्यायालय पर पूरा भरोसा था. हाथरस कांड की पीड़िता पक्ष के वकील महिपाल सिंह ने मीडिया के सामने कोर्ट का फैसला बताते हुए कहा कि कोर्ट ने मुख्यारोपी संदीप पर एससी/एसटी एक्ट और आईपीसी की धारा 304 के तहत दोष सिद्ध हुआ है. वहीं फैसला आने के बाद लड़की के परिवार ने कहा कि वह अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है और कहा कि वह इस मामले की हाई कोर्ट में अपील करेंगे.
जानें क्या था हाथरस कांड
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के बूलगढ़ी गांव में सितंबर 2020 में में एक 19 वर्षीय दलित युवती के साथ रेप का मामला सामने आया था. इस मामले में गांव के चार युवक आरोपी थे, वहीं पीड़िता की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान घटना के 15 दिन बाद मौत हो गई थी. चार लड़कों पर आरोप था कि उन्होंने युवती की गला दबाकर हत्या करने की कोशिश की थी. वहीं इस मामले में युवती के भाई ने गांव के ही संदीप ठाकुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. हालांकि बाद में युवती के बयान के आधार पर गांव के ही तीन अन्य युवक लवकुश सिंह, रामू सिंह और रवि सिंह को भी इस केस में आरोपी बनाया गया. इस घटना को लेकर बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुआ था, क्योंकि पुलिस ने बिना परिजन की अनुमति के युवती का अंतिम संस्कार रात में कर दिया था.
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